दिल दहला देने वाली दुर्घटना और अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर दिया आदेश - khabarupdateindia

खबरे

दिल दहला देने वाली दुर्घटना और अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर दिया आदेश


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के क्रूज डूबने की घटना पर अदालत ने बड़ा एक्शन लिया है। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले में जबलपुर की बरगी पुलिस को 2 दिन के भीतर FIR करने का आदेश दिया है। दिल दहला देने वाली घटना और उस पर कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर अदालत का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने कहा है कि पायलट तथा स्टाफ ने क्रूज में सवार पर्यटकों को डूबने के लिए एक तरह से बिलकुल छोड़ दिया था।डूबता छोड़ भागने वाले पायलट और क्रू मेंबर्स के आचरण को गैर-जिम्मेदाराना और आपराधिक कृत्य मानते हुए ये आदेश दिया है। The court took suo motu cognizance of the heart-wrenching accident and issued the order after no concrete action was taken so far.

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि बरगी डैम में क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पायलट और क्रू मेंबर यात्रियों को छोड़कर बच निकले थे। न्यायिक दंडधिकारी डी पी सूत्रकार ने स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए कहा कि यह कृत्य "गैर इरादतन हत्या के प्रयास" के समान है । बरगी थाना प्रभारी को अगले 2 दिनों में FIR दर्ज कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने पाया कि चालक को अनुभव होने के बावजूद उसने मदद नहीं की और सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की गई। यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है, क्योंकि आरोपी क्रू मेंबर पर अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अदालत का यह आदेश निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है।