"लिव-इन रिलेशनशिप" में हिंदू युवक के साथ रह रही मुस्लिम महिला ने मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने कहा- "NO", तुम्हारी हरकतें शरीयत के तहत "हराम" - khabarupdateindia

खबरे

"लिव-इन रिलेशनशिप" में हिंदू युवक के साथ रह रही मुस्लिम महिला ने मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने कहा- "NO", तुम्हारी हरकतें शरीयत के तहत "हराम"


Rafique Khan
मौजूदा दौर में लगातार चलन में आ रहे लिव इन रिलेशन के तहत हिंदू युवक के साथ रह रही शादीशुदा मुस्लिम महिला ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुस्लिम महिला ने दो समुदायों के बीच बने इस संबंध को समाज के प्रतिकूल और असुरक्षा के भाव से खुद को सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने उसकी फरियाद को सुना और सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने हिंदू साथी के साथ लिविंग में रहने वाली मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उसकी हरकतें "जिना" (व्यभिचार) थीं और शरीयत के तहत "हराम" (निषिद्ध) थीं। अदालत ने संभावित खतरों से सुरक्षा के लिए उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में शामिल होने के उसके "आपराधिक कृत्य" को अदालत द्वारा समर्थित या संरक्षित नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि अपने हिंदू दोस्त के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक विवाहित मुस्लिम महिला को किसी भी तरह की सुरक्षा देने से इनकार करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कानूनी रूप से विवाहित मुस्लिम पत्नी शादी से बाहर नहीं जा सकती है और किसी अन्य पुरुष के साथ उसका लिव-इन रिलेशनशिप 'जिना' के समान होगा। (व्यभिचार)" और शरीयत के अनुसार वर्जित हो। एक विवाहित मुस्लिम महिला और उसके हिंदू लिव-इन पार्टनर द्वारा अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने की आशंका से दायर सुरक्षा याचिका को खारिज करते हुए, Justice रेनू अग्रवाल की पीठ ने कहा कि महिला का "आपराधिक कृत्य" न्यायालय द्वारा समर्थित और संरक्षित" नहीं किया जा सकता है।

तलाक की कोई डिक्री प्राप्त नहीं की

कहा जाता है कि मामले के तथ्यों के मुताबिक, महिला के पति द्वारा उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी करने के बाद वह दूसरे पुरुष के साथ रहने लगी। लेकिन, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति से उचित प्राधिकारी से तलाक की कोई डिक्री प्राप्त नहीं की है और वह लिव-इन रिलेशनशिप में है, HC ने कहा, "पहला याचिकाकर्ता मुस्लिम कानून (शरीयत) के प्रावधानों का उल्लंघन करके दूसरे याचिकाकर्ता के साथ रह रहा है।" ) जिसमें कानूनी रूप से विवाहित पत्नी विवाह से बाहर नहीं जा सकती है, और मुस्लिम महिलाओं के इस कृत्य को जिना और "हराम" के रूप में डिफाइन किया गया है।"

धारा 495 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है

कहा जाता है कि "अगर हम पहले याचिकाकर्ता के कृत्य की आपराधिकता पर जाएं, तो उस पर IPC की धारा 494 (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान दोबारा शादी करना) और धारा 495 (उस व्यक्ति से पूर्व विवाह को छिपाना जिसके साथ अगली शादी का अनुबंध किया गया है, वही अपराध है) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार, यह रिश्ता लिव-इन रिलेशनशिप या विवाह की प्रकृति के रिश्ते में शामिल नहीं है,'' इसमें कहा गया है। जब उसके पति, मोहसिन ने दो साल पहले दोबारा शादी की, तो याचिकाकर्ता अपने वैवाहिक घर चली गई और फिर एक हिंदू व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का विकल्प चुना।राज्य के वकील ने यह कहकर उसकी याचिका का विरोध किया कि चूंकि उसने अपने पति से तलाक की कोई डिक्री प्राप्त नहीं की है और व्यभिचार में दूसरे याचिकाकर्ता के साथ रहना शुरू कर दिया है, इसलिए उनके रिश्ते को कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है।