Jabalpur Collector : वाह, कलेक्टर साहब वाह! निजी स्कूलों के सामने घुटना टेक परंपरा को आखिर आपके साहस ने तोड़ दिया, अब लुटेरों की खैर नहीं - khabarupdateindia

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Jabalpur Collector : वाह, कलेक्टर साहब वाह! निजी स्कूलों के सामने घुटना टेक परंपरा को आखिर आपके साहस ने तोड़ दिया, अब लुटेरों की खैर नहीं


रफीक खान
निश्चित तौर पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के साहस पर उनकी पीठ थपथपाई जाना चाहिए। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक ऐसे जज्बे को पेश किया है, जिसका जबलपुर सालों से इंतजार कर रहा था। न जाने कितने कलेक्टर आए और चले गए लेकिन निजी स्कूलों पर हंटर फटकारने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। निजी स्कूल अपनी मनमर्जी के मुताबिक जितनी चाहे और जब चाहे फीस वसूल रहे थे। यूनिफॉर्म से लेकर किताबों तक की दुकान चला रहे थे। अभिभावक बुरी तरह से परेशान थे और जिला प्रशासन और उसका मुखिया अपने को बेबस बताता चला आ रहा था। दीपक सक्सेना ने इस परंपरा को आखिर तोड़ दिया। तथाकथित तौर पर इन नामचीन स्कूलों पर सीधे प्रकरण दर्ज किया जा रहे हैं। अब तक 34 स्कूलों को निशाना बनाया जा चुका है। अब अभिभावकों को और आम लोगों को भी इस दिशा में निगरानी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए ताकि निजी स्कूलों द्वारा चाहे फीस का मामला हो, या यूनिफॉर्म का, या फिर किताबों का। किसी भी चीज में स्कूल संचालक के लूट करने की कोई बात पता चले तो न सिर्फ इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए बल्कि कलेक्टर दीपक सक्सेना के पास इसकी विधिवत शिकायत भी पहुंचना चाहिए। तब जाकर कलेक्टर का उद्देश्य साकार होगा और अभिभावकों को स्थाई तौर पर राहत मिल सकेगी।

जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि अभिभावकों को खास दुकानों से कॉपी-किताब, यूनिफार्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य करने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने 18 निजी स्कूलों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई कार्यवाही में शिकायतों की जांच और खुली सुनवाई कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा की जायेगी । खुली सुनवाई में अभिभावकों तथा अन्य सभी सबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं कथन प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा। कलेक्टर कार्यालय के अनुसार जिन स्कूलों के विरुध्द शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें:-


श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल
सेंट एलायसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर
स्टम्फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर
रेयान इंटरनेशनल स्कूल
भेड़ाघाट रोड स्थित आर्किड इंटरनेशनल स्कूल
केयर पब्लिक स्कूल नेपियर टाउन
विजडम वैली स्कूल
माउंट लिटेरा स्कूल
सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सदर
सेंट फ्रान्सिस हाईस्कूल खमरिया
क्राइस्ट चर्च को-एड स्कूल सालीवाडा
जुपिटर इन्टनेशनल स्कूल
आयडियल स्कूल
क्राइस्ट चर्च डायसियस स्कूल घमापुर
क्षितिज माडल हाईस्कूल
नचिकेता स्कूल
कमलादेवी पब्लिक स्कूल
लिटिल हार्ट स्कूल भेडाघाट चौराहा शामिल हैं ।


स्टेम फील्ड स्कूल ने 22 प्रतिशत बढाई फीस

कॉपी-किताबें और यूनिफार्म विशेष दुकान से खरीदने के लिये बाध्य करने के अलावा विजय नगर स्थित स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल के विरुद्ध 22 प्रतिशत फीस बढाने की शिकायत को भी संज्ञान में लिया गया है । कलेक्टर श्री सक्सेना के निर्देश पर फीस वृद्धि के इस मामले की भी जाँच की जा रही है । शिकायत सही पाये जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध 2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ-साथ स्कूल की मान्यता को निलंबित अथवा रद्द करने का निर्णय भी लिया जा सकता है । ये सभी शिकायतें स्कूली बच्चों के अभिभावकों द्वारा कलेक्टर दीपक सक्सेना को उनके व्हाट्स नम्बर पर की गई है। ज्ञात हो कि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म और अन्य शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिये बाध्य करने की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देने के साथ ही अभिभावकों को अपने मोबाइल से इस तरह की शिकायत सीधे उन्हें व्हाट्सएप पर देने कहा था । श्री सक्सेना ने अभिभावकों से आग्रह किया था कि वे दुकान विशेष से कॉपी-किताबें या यूनिफार्म क्रय करने शाला प्रबंधन द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक से दिये गये निर्देश, सलाह या सूचना, कार्ड अथवा स्कूल के अंदर या बाहर लगे पोस्टर, पम्पलेट अथवा बैनर की रिकार्डिंग या इमेज अपने मोबाइल से उनके व्हाट्सएप नम्बर 94070 83130 पर भेजें । अभिभावकों से प्राप्त इस तरह की शिकायत या सूचना देने पर तत्काल कार्यवाही करने साथ ही शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखने की बात भी कही गई थी ।

16 और निजी स्कूलों के विरुद्ध प्रकरण

जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के आधार पर 16 और स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इस प्रकार अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 34 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध कर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 16 और निजी स्कूलों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज है, उनमें :-


शिव शक्ति स्कूल सिहोरा
सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल जबलपुर
सिटिज़न किंगडम स्कूल जबलपुर
पायल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर
जाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल
टेडी स्मार्ट किड्स स्कूल शांतिनगर
रायल सीनियर सेकेंडरी स्कूल
स्काटिश कानवेंट स्कूल महाराजपुर
एमएम इन्टरनेशनल स्कूल, पोद्दार इन्टरनेशनल स्कूल गोराबाज़ार, स्प्रिंग डे स्कूल आनन्द नगर
मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल रांझी
सेंट ज़ेवियर स्कूल शांति नगर
लिटिल किंगडम स्कूल आधारताल
विवेकानंद विजडम पब्लिक स्कूल भेडाघाट
एकलव्य आफ एक्सीलेंस स्कूल पाटन शामिल हैं ।