Rafique Khan
छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव थाना क्षेत्र में एक नाबालिक छात्रा को अपने शिकंजे में लेकर दरिंदे ने उसका पहले अश्लील वीडियो तैयार किया और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेलिंग के सहारे नाबालिक छात्रा से कई बार रेप किया गया। नाबालिक छात्रा इस घटना से इतनी बुरी तरह से आहत हो गई कि उसने जीने का इरादा ही छोड़ दिया। अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल कर उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और जान दे दी। इस दिल दहला देने वाली घटना को जब कोर्ट में ले जाया गया तो सुनवाई करने वाले जज भी एक तरह से चौंक गए। सनी करने वाले न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि वर्ष 2019 में एक नाबालिग छात्रा परीक्षा दिलाकर घर आ रही थी। इस दौरान उसके पड़ोसी नाबालिग बालक ने प्लान के तहत आरोपी दौलत सोनकर के कहने पर उसे बाइक में बैठा कर सुनसान जगह में ले गया था। यहां पर पहले से मौजूद आरोपी दौलत सोनकर ने बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के दूसरे दिन आरोपी दौलत सोनकर पीड़ित बालिका के घर पहुंच कर घटना का वीडियो बनाने का हवाला देकर लगातार संबंध बनाने की बात कहते संबंध नहीं बनाने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी थी। डोंगरगांव थाना क्षेत्र में सन 2019 में एक नाबालिग छात्रा से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के बाद वीडियो बना कर ब्लैक मेल करने से त्रस्त होकर पीड़ित बालिका ने अग्नि स्नान कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 120 बी, 363, 366, 376 घ, 506, भाग 2, 305 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 छ, 6 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को फास्ट टैक कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया था। मामले की सुनवाई करते न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्लैक मेल से त्रस्त बालिका ने अपने उपर मिट्टी तेल उड़ेल कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामले में आरोपी दौलत सोनकर को गिरफ्तार कर मामले को फास्ट टैक कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया था। फास्ट टैक कोर्ट में पीड़िता के पक्ष में वकील परवेज अख्तर ने पैरवी की।