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CAA पर SC का आदेश, 3 हफ्ते में जवाब दे केंद्र सरकार, 9 अप्रैल को होगी अब सुनवाई


रफीक खान
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए लाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि केंद्र सरकार इस संबंध में तीन हफ्ते के भीतर अनिवार्य रूप से जवाब प्रस्तुत करें । साथ ही इस मामले की सुनवाई 9 अप्रैल के लिए सुनिश्चित की गई है। इस बीच सुनवाई के दौरान याचिका कर्ताओं ने कानून पर रोक लगाने की मांग की तथा यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस कानून को स्थगित रखा जाए।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक्ट किसी की भी सिटिजनशिप नहीं छीन रहा है। 2014 से पहले देश में आए लोगों को ही नागरिकता दी जा रही है। उसके बाद आए किसी नए शरणार्थी को नहीं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि केंद्र के जवाब देने तक नई नागरिकता नहीं दी जाए। ऐसा कुछ होता है तो हम फिर कोर्ट आएंगे। इस पर CJI की बेंच ने कहा कि हम यही हैं। केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया जाता है। उस पर 8 अप्रैल तक एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। इस तरह हम 9 अप्रैल को सुनवाई से पहले जरूरी बातों को सुन लेंगे। असम और त्रिपुरा से जुड़ी याचिकाओं में अलग नोट दिया जाए।
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