रफीक खान
सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा शराब नीति घोटाले में लंबे समय से जेल में निरुद्ध अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुबह बड़ी राहत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को ED द्वारा दर्ज मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी लेकिन सीबीआई के मामले में वे जेल में ही बंद थे। सीबीआई के मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी के लोगों में इस खबर के बाद जश्न का माहौल छा गया है, वही हरियाणा सहित अन्य जगह हो रहे चुनावों के मद्देनजर सियासी हल्के में नए सिरे से समीकरण बैठना एक नई जरूरत बन रही है। Arvind Kejriwal gets bail, will come out of jail after 177 days on the orders of Supreme Court
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब बहस के दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं थीं।केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार गिरफ्तार किया था।10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई होती है तो कुल जेल गए 177 दिन हो जाएंगे। अगर 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में बिताना पड़े।