रफीक खान
बहुचर्चित तथा पूरे देश में विरोध झेल रहे वक्फ संशोधन विधेयक को अंतत: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भी मंजूरी प्रदान कर दी है। वक्फ बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पहले ही पास किया जा चुका है। राजपत्र में भी इसका प्रकाशन हो गया है और अब यह कानून की शक्ल ले लेगा। वहीं, नए कानून को कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी (आप) ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। Wakf bill got President's approval too, it had already been passed by Lok Sabha and Rajya Sabha
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2025 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में सुधार लाने का दावा किया गया है। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम- 1923 को भी निरस्त कर दिया गया है।राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। यह विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था।