ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, केंद्र सरकार और AIMTC के बीच बनी सहमति, गृह सचिव ने कहा- हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा - khabarupdateindia

खबरे

ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, केंद्र सरकार और AIMTC के बीच बनी सहमति, गृह सचिव ने कहा- हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा




Rafique Khan


देश के अधिकांश राज्यों में चल रही ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म हो गई है। केंद्र सरकार और AIMTC के बीच लंबी बातचीत के बाद सहमति बन गई है। केन्द्रीय गृह सचिव ने कहा कि हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उधर हाईकोर्ट ने भी एक याचिका के जरिए हड़ताल को लेकर निर्देश जारी किए थे।


जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के बीच मंगलवार को हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई। इसके बाद सरकार की ओर से नई दिल्ली में केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने मीडिया से कहा- हमने आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन का नया कानून AIMTC से चर्चा के बिना लागू नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, समेत 10 राज्यों से पेट्रोल-डीजल पंप खाली हुए। चंडीगढ़ में शर्तों पर पेट्रोल-डीजल दिया गया।छत्तीसगढ़ में पुलिस की कस्टडी में पेट्रोल की सप्लाई किया गया। यूपी के मैनपुरी में प्रदर्शनकारी ड्राइवरों को हटाने पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बिहार के हाजीपुर, राजस्थान के अजमेर, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी पुलिस और प्रदर्शकारियों में झड़प हुई।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाए। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में दायर याचिका में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को तलब को किया है1 बता दें नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका में हड़ताल को असंवैधानिक बताया है. साथ ही याचिका में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हड़ताल को तत्काल खत्म करने की मांग की1

क्यों कर रहे ड्राइवर हिट एंड रन से जुड़े कानून का विरोध

ड्राइवर हिट एंड रन से जुड़े कानून का विरोध कर रहे हैं. इस कानून के तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. कानून के विरोध में ड्राइवरों द्वारा सोमवार से हड़ताल शुरू की है. ड्राइवरों की यह हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही. ड्राइवरों ने अपनी बसें स्टैंड पर खड़ी कर दी है. ड्राइवरों का कहना है कि उनका वेतन महीने का 10-12 हजार रुपये है और जुर्माना 7 लाख रखा गया है. साथ ही उनका कहना है कि एक्सीडेंट कोई जानबूझ कर नहीं करता.