बरगी विधायक तथा उनकी पूर्व विधायक मां को सजा, एमपी एमएलए कोर्ट में दिया फैसला - khabarupdateindia

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बरगी विधायक तथा उनकी पूर्व विधायक मां को सजा, एमपी एमएलए कोर्ट में दिया फैसला

 


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अंतर्गत आने वाली बरगी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह तथा उनके वर्तमान विधायक पुत्र नीरज सिंह, तथा गोलू सिंह को एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है । एमपी एमएलए विशेष कोर्ट की न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने आरोपी द्वाय को एक_एक हजार रुपए के अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है । यह सजा आरोपियों को उनकी बहू द्वारा लगाए गए प्रताड़ना वह मारपीट के आरोप में दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह प्रकरण एक परिवाद प्रस्तुत किए जाने के तहत चल रहा था।

आवेदिका ज्योति सिंह की तरफ से दायर किए गए परिवाद में कहा गया था कि उसका विवाह प्रतिवादी प्रतिभा सिंह के पुत्र नितिन सिंह के साथ साल 2007 में हुआ था। उसके जेठ अनुराग उर्फ गोलू सिंह का विवाह उनके बाद हुआ था। जेठ के विवाह के बाद सुसराल पक्ष के लोग उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। जिसके कारण उनका पति उसे लेकर गांव में रहने लगा था। पति की हत्या के बाद सुसराल पक्ष उसे जबलपुर स्थित घर ले आए थे। सुसराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस संबंध में उसने पुलिस तथा मुख्यमंत्री से की थी।
परिवाद में कहा गया था कि सास प्रतिभा सिंह उनके बेटे नीरज सिंह, गोलू उर्फ अनुराग सिंह ने उसकी गैर उपस्थिति में उसके घर का ताला तोड़कर उसके समान की चेक किया था। जिस मकान में रहती थी, उसे खाली कराने के लिए 30 मार्च 2017 आरोपियों ने पुलिस की मिलीभगत से सामान फेंक दिया। इस दौरान आरोपियों ने उसके जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की थी। शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने भाजपा के बरगी विधायक नीरज सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह सहित गोलू सिंह को अदालत उठने तक की सजा व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।