रफीक खान
जबलपुर। केंद्र शासन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एबसेंटी वोटर्स इन सीनियर सिटीजन की आयु सीमा में परिवर्तन करने निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है । संशोधित नियम को निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम 2024 का संक्षिप्त नाम दिया गया है।
जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि इस नियम के मुताबिक अब निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 27 क के खण्ड (ङ ) में 80 वर्ष से अधिक आयु के स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को एबसेंटी वोटर्स इन सीनियर सिटीजन (एवीएससी) की श्रेणी में माना जायेगा । इस बारे में केंद्र शासन के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा एक मार्च को भारत के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी कर दिया गया है । ऐसे मतदाताओं द्वारा सहमति दिये जाने पर उन्हें डाक मत पत्र से घर से मतदान करने की सुविधा देने का प्रावधान है ।