MP High Court : सिवनी बार एसोसिएशन पर हाई कोर्ट का हंटर, पदाधिकारी 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, पैरवी पर भी लगाया प्रतिबंध - khabarupdateindia

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MP High Court : सिवनी बार एसोसिएशन पर हाई कोर्ट का हंटर, पदाधिकारी 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, पैरवी पर भी लगाया प्रतिबंध


रफीक खान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट MP High Court की प्रिंसिपल बेंच ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए सिवनी बार एसोसिएशन Seoni Bar Association के पदाधिकारियो पर 3 साल तक किसी भी चुनाव में भाग न लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन के पदाधिकारी किसी भी मामले मुकदमे में पैरवी नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट की युगल पीठ द्वारा जारी किए गए इस आदेश से वकील समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि हाई कोर्ट द्वारा अधिवक्ता की प्रदेश व्यापी हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। इसके तहत न्यायालय में एक माह तक पैरवी के लिए उपस्थित होने पर रोक लगा दी है। युगलपीठ ने पदाधिकारियों को आगामी तीन सालों से बार एसोसिएशन के किसी भी चुनाव लडने के लिए अपात्र घोषित किया है।उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट द्वारा अधिवक्ता की प्रदेश व्यापी हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश दिए थे। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि सिवनी में नये न्यायालय परिसर के लिए आवंटित की गई जमीन का अधिवक्ता विरोध कर रहे थे। सिवनी जिला बार एसोसिएशन के आव्हान पर विगत तीन दिनों से अधिवक्ता विधि विरुद्ध स्वरूप न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए हड़ताल पर थे। युगलपीठ ने राज्य अधिवक्ता परिषद को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य अधिवक्ता परिषद की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।