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MP High Court: वक्फ मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में निर्माणाधीन अवैध पानी टंकी के मामलें में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस




रफीक खान
वक्फ कब्रिस्तान मंडी मदार टेकरी जबलपुर के स्वामित्व की वक्फ सम्पति जो कि खसरा नंबर 333/334, पटवारी हल्का नंबर 24/2, नंबर बंदोबस्त 601, ग्राम-गोहलपुर, जिला- जबलपुर जो कि राजस्व अभिलेखों सहित वक्फ रिकॉर्ड में वक्फ सम्पति कब्रिस्तान मदार टेकरी के नाम दर्ज है, जिस पर क्षेत्रीय पार्षद की अनुशंसा पर नगर निगम जबलपुर द्वारा अवैध रूप से वक्फ सम्पति पर 900 किलो लीटर क्षमता की ओवरहेड वॉटर टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध वक्फ कब्रिस्तान मंडी मदार टेकरी इंतेजामिया कमेटी जबलपुर द्वारा उच्च न्यायालय MP High court में निर्माणाधीन अवैध पानी टंकी निर्माण रोकने याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने अनवेदको को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

वक्फ कब्रिस्तान मंडी मदार टेकरी इंतेजामिया कमेटी के सचिव मोहम्मद इकरार फैज़ान ने हाई कोर्ट में दया आर की गई याचिका में कहा कि उक्त वक्फ कब्रिस्तान में क्षेत्रीय पार्षद गुलाम हुसैन द्वारा 32 हरे भरे पेड़ो को बगैर अनुमति अवैध रूप से काटने और उसकी लकड़ी बेचने तथा उक्त निर्माण हेतु कई कब्रों को ध्वस्त करते बगैर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल की अनुमति के वक्फ कब्रिस्तान मंडी मदार टेकरी में अवैध पानी टंकी निर्माण प्रारंभ किए जाने से व्यथित होकर कमेटी द्वारा हाईकोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दायर की गई, जिसपर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के जस्टिस मनिन्दर सिंह भट्टी द्वारा नगर निगम जबलपुर सहित कलेक्टर जबलपुर, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, डॉ. सनवर पटेल अध्यक्ष मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड और ठक्करग्राम वार्ड के क्षेत्रीय पार्षद गुलाम हुसैन को नोटिस जारी करते जवाब तलब किया गया है। याचिकाकर्ता वक्फ कब्रिस्तान मंडी मदार टेकरी इंतेजामिया कमेटी की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर ने पैरवी की वही म.प्र. शासन की ओर से शासकीय अधिवक्‍ता प्रदीप सिंह ने पैरवी की।
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