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Wednesday, 9 April 2025

EOW से कोर्ट ने की रिपोर्ट तलब, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भ्रष्टाचार का मामला


रफीक खान
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में हुए भ्रष्टाचार संबंधी एक मामले की शिकायत पर जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो फरियादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से पूर्व में की गई शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तलब की है। सौभाग्य योजना मामले में अगर ईमानदारी से जांच होगी तो कई खुलासे सामने आ सकते हैं। Court summoned report from EOW, case of corruption in East Zone Electricity Distribution Company

संबंध जानकारी देते हुए अधिवक्ता विजय राघव सिंह ने बताया कि भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायधीश मनीष सिंह ठाकुर द्वारा सौभाग्य योजना मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से रिपोर्ट तलब की गयी है । "द लुक" द्वारा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड बड़े अधिकारीयों द्वारा ठेकेदारों से मिलकर व्यापक भ्र्ष्टाचार को प्रमुखता से उठाया गया । इसी कड़ी में अखबार के संपादक सुरेश मिश्रा ने एक आवेदन अंतर्गत धारा १५६ (३) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (वर्ष १९७४ का क्रमांक २) इस आशय का प्रस्तुत किया कि पूर्व में एक परिवाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक को भोपाल में दिया गया था । जिसको लगभग १ वर्ष होने को आये है और कारवाही नदारद है इसलिए यह आवश्यक है कि अपराध घटित होने कि दशा में जांच रिपोर्ट आहूत किया जाना आवश्यक होगा । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, पूनम सिंह, अजय नंदा व मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा।