MP में पुलिस वालों के "कार्यवाहक" उच्च प्रभार पर DGP की रोक, जारी किया आदेश, महकमे में मची खलबली - khabarupdateindia

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MP में पुलिस वालों के "कार्यवाहक" उच्च प्रभार पर DGP की रोक, जारी किया आदेश, महकमे में मची खलबली


रफीक खान
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पिछले कई सालों से कार्यवाहक तौर पर उच्च प्रभार पर पदस्थापना मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत कार्यवाहक प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। इससे आगे अब कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जो कर्मचारी और अधिकारी कार्यवाहक तौर पर उच्च प्रभाव पर पहुंच चुके हैं, उनकी स्थिति विभागीय प्रक्रियाओं के तहत स्पष्ट हो पाएगी। सैकड़ो की तादाद में डीएसपी जैसे उच्च प्रभार तक पहुंचे पुलिसकर्मी अपने मूल पद के वेतन पर ही ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं।DGP bans "acting" higher charge of police personnel in MP, issues order, causes panic

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि डी जी पी ने आदेश दिया है कि 10 फरवरी 2021 और उसके बाद समय समय पर दिए गए संशोधित पत्रों के तहत ‘कार्यवाहक’ के तौर पर उच्च पद का प्रभार दिये जाने की कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। मध्य प्रदेश में पिछले लंबे से पदोन्नति नहीं हो रहीं थी जिसके चलते कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी थी, प्रदेश की शिवराज सरकार के समय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यकाल में पुलिस विभाग ने इसके लिए रास्ता निकाला और बतौर कार्यवाहक उच्च पद प्रभार दिए जाने का नियम शुरू किया। गृह विभाग ने पुलिस रेग्युलेशन पैरा 72 में संशोधन कर ‘कार्यवाहक’ तौर पर उच्च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया और 10 फरवरी 2021 को इस आशय के आदेश प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को जारी कर दिए गए, इसके बाद से पुलिस में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, कार्यवाहक एएसआई , कार्यवाहक एसआई, कार्यवाहक निरीक्षक और कार्यवाहक डीएसपी नियुक्त किये जाने लगे, इन्हें रैंक उच्च पद की दी जाने लगी लेकिन वेतन उसी कनिष्ठ पद का रहा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा नियमित पदोन्नति दिये जाने के संबंध में अधिसूचना 19 जून 2025 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 जारी की गई है। इसलिए 10 फरवरी 2021 एवं समय-समय पर संशोधित पत्रों के तहत ‘कार्यवाहक’ के तौर पर उच्च पद का प्रभार दिये जाने की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। आदेश के बाद पुलिस महक में मैं खलबली की स्थिति बनी हुई है।