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Wednesday, 1 April 2026

जेल में निरंतर निरुद्ध रखने के मामले में नहीं दे पाए जवाब, मिला एक दिन का समय, आज फिर होगी सुनवाई


रफीक खान
हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज़्ज़ाक़ पहलवान को लगातार जेल में निरुद्ध रखने संबंधी मामले में विचाराधीन एक याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सीएसपी ओमती तथा जबलपुर एसपी जबलपुर को तलब कर जवाब मांगा। मामले में दोनों ही अधिकारियों को हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई। अधिकारी द्वारा जवाब के लिए समय की मोहलत मांगी गई, उसके चलते गुरुवार को मामले में पुन: सुनवाई निर्धारित की गई है। Unable to answer in the case of continued detention in jail, got one day's time, hearing will be held again today

बुधवार को मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली युगल पीठ में हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले माह राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपराह ने अदालत को बताया कि रज्जाक की पत्नी सुबीना बेगम पहले अपनी याचिका वापस ले चुकी हैं। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता वर्तमान में जिस आपराधिक मामले में जेल में है, उसमें उसे नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। साथ ही, वह चाहें तो संबंधित आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने की मांग भी कर सकते हैं। राज्य सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि याचिका दायर किए जाने की तारीख तक रज्जाक पहलवान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कोई कार्रवाई प्रचलित नहीं की गई।