रफीक खान
मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता, पन्ना जिले में डायमंड स्टोन क्रशर का संचालन करने वाले प्रोप्राइटर तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री श्रीकांत दीक्षित पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 50600 का जुर्माना लगाया गया है। कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पर गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में पत्थरों के अवैध खनन का आरोप है। कलेक्टर के पास अभी उनके खिलाफ अवैध उपकरण के और मामले भी पेंडिंग है, जिन पर करवाई का विचार किया जा रहा है। Former state Congress general secretary and proprietor of Diamond Stone Crusher booked for illegal stone mining
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि उप संचालक खनिज प्रशासन पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर की जांच के आधार पर यह निर्णय पारित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को कांग्रेस नेता से नियमानुसार राशि वसूलकर शासकीय कोष में जमा करने निर्देशित किया गया है।कलेक्टर न्यायालय ने माना है कि मामले में पर्याप्त और उचित अवसर नोटिस जारी तिथि से ही प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अनावेदक द्वारा आदेशों की लगातार अवमानना कर प्रकरण को लंबित रखने के हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं, जिससे परिलक्षित होता है कि अनावेदक को स्वतः ही प्रारंभ से ज्ञात है कि अवैध उत्खनन का कोई पर्याप्त दस्तावेजी बचाव साक्ष्य नहीं है। अनावेदक द्वारा मात्र 99 हजार 300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा कराई गई है, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर में किया गया है। पन्ना कलेक्टर से शिकायत की गई थी कि गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में मेसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश मंत्री श्रीकांत दीक्षित द्वारा पत्थर निकालने के लिए जितना क्षेत्र स्वीकृत किया गया था, उससे ज्यादा क्षेत्र से पत्थर निकाला गया है। इस शिकायत में बताया गया था कि दीक्षित की स्टोन क्रेशर कंपनी द्वारा करोड़ों की रॉयल्टी चोरी की गई है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि पन्ना से लेकर भोपाल तक दीक्षित का कोई काम नहीं रुकता है। इस मामले की जांच की गई तो सही पाया गया और कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया।
