121 खाली पदों पर एक भी ST कैंडिडेट को नहीं दिया मौका, हाईकोर्ट ने कहा- यह मामूली बात नहीं गंभीर मामला - khabarupdateindia

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121 खाली पदों पर एक भी ST कैंडिडेट को नहीं दिया मौका, हाईकोर्ट ने कहा- यह मामूली बात नहीं गंभीर मामला


रफीक खान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सिविल जजों के रिजल्ट की नई सूची जारी करने के लिए कहा है। दरअसल 121 खाली पदों पर अनुसूचित जनजाति का एक भी उम्मीदवार चयनित न करने पर मामले की सुनवाई की गई। हाईकोर्ट केस आदेश से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की अब भारतीयों को बड़ा लाभ मिलेगा। Not a single ST candidate was given a chance for 121 vacant posts, the High Court said – this is not a minor matter but a serious matter.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती परीक्षा-2022 के परिणाम को लेकर 'एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस' की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने भर्ती के नियम 194 में किए गए संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। सिविल जज भर्ती-2022 में कुल 199 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बैकलॉग पद शामिल थे, खासकर ST वर्ग (121 में से 109 बैकलॉग)। मेन्स और इंटरव्यू के बाद जारी अंतिम परिणाम में कुल 89 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। परिणाम में चौंकाने वाली बात यह रही कि जहां ओबीसी वर्ग के 15 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, वहीं SC वर्ग से केवल 3 और ST वर्ग से एक भी अभ्यर्थी जगह नहीं बना पाया।याचिकाकर्ता ने इतने बड़े बैकलॉग के बावजूद SC-ST वर्ग के कम प्रतिनिधित्व को संवैधानिक आरक्षण के मूल उद्देश्य के विपरीत बताया। हाईकोर्ट ने याचिका को अंतिम निर्णय तक सुरक्षित रखते हुए फिलहाल SC-ST अभ्यर्थियों के चयन पर पुनर्विचार का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी योग्य पाया जाता है तो उसे नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।