रफीक खान
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमकर फटकार लगाई। गुजारा भत्ता के रूप में चार लाख रुपए के आदेश को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह रकम काफी नहीं है। हसीन जहां 10 लाख रुपए प्रतिमाह की मांग कर रही है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार तथा मोहम्मद शमी से जवाब भी तलब किया गया है। She is demanding ₹10 lakh as alimony. She married the cheerleader in 2014 and is accused of being already married.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमी को 4 लाख रुपये गुजारा भत्ते के रुप में अपनी बेटी आयरा और पत्नी हसीन जहां को देने का आदेश दिया था। जिसमें 1.5 लाख पत्नी को और 2.5 लाख रुपये बेटी को देने थे। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को हुई थी और फैसला 1 जुलाई, 2025 को आया था।हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया था। हसीन जहां ने कोर्ट से 4 लाख रुपये गुजारा भत्ते को कम बताते हुए 10 लाख रुपए प्रति माह देने की मांग की थी। शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 में हुई थी। इसके चार साल बाद यानी 2018 में हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर हिंसा करने का आरोप लगाया था। साल 2015 में दोनों को एक बेटी हुई, जिसका नाम आयरा रखा गया। शमी ने अपनी पत्नी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शमी को बेटी आयरा के होने के बाद पता चला कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थी और उसके पहले पति से उसे दो बच्चे भी थे। शमी और हसीन जहां की मुलाकात आईपीएल 2014 के दौरान हुई। तब हसीन जहां एक प्रोफेशनल डांसर और केकेआर की चेयर लीडर थीं। शमी ने हसीन जहां से शादी करने की इच्छा जाहिर की लेकिन उनका परिवार इसके खिलाफ था। लेकिन इसके बावजूद भी शमी ने उनसे शादी की। भारतीय क्रिकेटर का वह निर्णय अब उनके लिए गले की फांस बना हुआ है।
