ABM को भी दो उच्च वेतनमान, MP हाई कोर्ट ने पारित किया आदेश, मैट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर दिए जाएं लाभ - khabarupdateindia

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ABM को भी दो उच्च वेतनमान, MP हाई कोर्ट ने पारित किया आदेश, मैट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर दिए जाएं लाभ

रफीक खान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सहायक ब्लॉक प्रबंधकों ABM को भी उच्च वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेशित किया है। सहायक ब्लॉक प्रबंधन को लेवल मैट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर समस्त लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने यह आदेश याचिका की सुनवाई उपरांत पारित किया है।ABM also gets two higher pay scales, MP High Court passed order, benefits should be given on the basis of Matrix Level 8

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि याचिकाकर्ता गीतांजलि गुप्ता, सीमा पटेल, कोमल प्रसाद, विकास कुमार, संध्या मिश्रा, शैलेन्द्र सिंह, अर्चना बाजपेयी, संदीप शर्मा, सुरेश प्रसाद, अर्चना गुप्ता, रमेश मिश्रा, रजनीश सिंह, रामपाल पांडेय, कनीज़ फातमा, संजय विश्वास, दुर्गेश दहिया, अनूप की तरफ़ से एड सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पक्ष रखते हुए हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता विगत कई सालो से पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग अंतर गत मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहायक विकास खंड प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। 22 जुलाई 2023 संविदा पालिसी के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियो को नियमित कर्मचारी की भांति वेतन/लाभ प्रदान करने के लिए समकक्षता निर्धारण करने का आदेश किया गया था। जिस आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया जो नियम विरुद्ध है। 4 अक्टूबर 2023 को मिशन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की समकक्षता का निर्धारण किया गया। जिसमें इनका मेट्रिक लेवल 6 गया। जिसके आधार पर ज़िला प्रबंधक का वेतनमान 9300-34800-2400 हो गया, जो कि पहले से कम हो गया। सहायक विकास ब्लॉक प्रबंधक कि नियुक्ति के समय 9300-34800-3200का वेतन मान प्रदान किया जाता था परंतु 4 अक्टूबर 2023 के आदेश के तहत प्रार्थी गण का वेतनमान कम कर दिया गया। ज़िला प्रबंधक को मेट्रिक्स लेवल 8 एवम् उच्च वेतनमान 9300-34800-3200प्रदान करने के लिए अनवेदकगण गणों को अभ्यावेदन दिया था, कोई कार्यवाही ना होने पर प्रार्थी गणों ने याचिका दायर की प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हाइकोर्ट ने आदेश किया कि मेट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर अभ्यावेदन P/6 का निराकरण कर वेतन प्रदान करने संबंधी कार्यवाही 90 दिनों के अंदर कर संपूर्ण लाभ प्रदान करें।याचिकाकर्ता का पक्ष एड सत्येन्द्र ज्योतिषी ने रखा।