HC बोला- "MP के मंत्री विजय शाह पर दर्ज करो 4 घंटे के भीतर FIR", बेशर्मी पर चला न्यायालय का चाबुक - khabarupdateindia

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HC बोला- "MP के मंत्री विजय शाह पर दर्ज करो 4 घंटे के भीतर FIR", बेशर्मी पर चला न्यायालय का चाबुक


रफीक खान
मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह पर हाई कोर्ट ने चाबुक चलाया है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के सीजफायर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह द्वारा बड़ा ही शर्मनाक और आपत्तिजनक निशाना साधा था। जिसे लेकर वे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर काफी ट्रोल हुए संगठन ने भी उन्हें फटकार लगाई लेकिन उनकी बेशर्मी बरकरार रही और ठहाके लगाते हुए उन्होंने माफी मांगी। हाइकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने BSS 122 & 196 Ipc के तहत भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया।डीजीपी को दिए BNS की धारा 196 & 197 के तहत बुधवार को ही कर घंटे के भीतर एफआईआर के निदेश दिए हैं। मामला गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच गया है। HC directs FIR against MP minister Vijay Shah, court whips him for shamelessness, resignation or expulsion possible

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि कोर्ट ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्ट्या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराव पोषित करता है।BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म की मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को जाकर्षित करता है। अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 (1) (बी) और 197(1) (सी) के अंतर्गत अपराध के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें।