हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान के सुपरा डायग्नोस्टिक सेंटर का पंजीयन निरस्त, सीएमएचओ ने की कार्रवाई - khabarupdateindia

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हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान के सुपरा डायग्नोस्टिक सेंटर का पंजीयन निरस्त, सीएमएचओ ने की कार्रवाई


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के दो दर्जन के करीब मामलों में निरुद्ध रज्जाक पहलवान के सुपरा डायग्नोस्टिक सेंटर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO ने कार्रवाई करते हुए उसका पंजीयन निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई रज्जाक पहलवान के भाई, बेटे व भतीजे की गिरफ्तारी के बाद की गई है। इसके पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खुद लापरवाही के आरोप से घिर गए थे। Registration of Supra Diagnostic Center of history sheeter Razzaq Pehlwan cancelled, CMHO took action

गौरतलब है कि रज्जक पहलवान भोपाल जेल में बंद है। उसका पूरा साम्राज्य संभालने वाला छोटा बेटा सरताज भारत से फरार है। रज्जाक पहलवान और कोलकाता चश्मे वाले के बीच हो रहे वैवाहिक संबंध के तारतम्य में आयोजित समारोह के दौरान सरताज के भारत आने की संभावना थी। सिवनी के पेंच में स्थित होटल ओलिव में शादी समारोह आयोजित किया गया था। दावत-ए-वलीमा के दौरान जबलपुर क्राइम ब्रांच की एक बड़ी टीम तथा सिवनी के कुरई थाने की पुलिस टीम वहां जा पहुंची और वांटेड लोगों को हथियार तथा लग्जरी गाड़ियों समेत दबोच लिया। इसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। जिससे यह सामने आया कि रज्जाक भले ही जेल में बंद है और सरताज देश से बाहर है लेकिन उनके कारोबार यथावत चल रहे हैं और उनमें भी नियमों की अवहेलना की जा रही है। इन्हीं कार्रवाइयों के चलते सोमवार को राइट टाउन स्थित सुप्रा डायग्नोस्टिक का लाइसेंस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही इस डायग्नोस्टिक सेंटर के बगल में बिना वैध पंजीयन के संचालित कॉस्मेटिक हब क्लीनिक को भी सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित सयुंक्त टीम ने 11 जुलाई को राइट टाउन स्थित सुप्रा डायग्नोस्टिक ए यूनिट ऑफ सुप्रा एंटरप्राइजेज का आकस्मिक निरीक्षण किया था तथा यहाँ मध्यप्रदेश रुजोपचार्य गृह एवं रूजोपचार संबन्धी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसका पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम की अनुशंसा पर आज सोमवार को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से सुप्रा डायग्नोस्टिक का पंजीयन निरस्त कर दिया है। आदेश में सुप्रा डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ ही इसके बाजू में अवैध रूप से संचालित कॉस्मेटिक हब क्लीनिक को भी किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं एवं उपचार प्रक्रियाएं तुरंत बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।