रफीक खान
मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा के विधायक कटनी जिले के अरबपति कारोबारी संजय पाठक के नोटिस तामील न होने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि अगर विधायक अपने घर और कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव इस नोटिस की तमीली करवाएं। हाईकोर्ट ने यह आदेश जबलपुर जिले के हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक पहलवान की याचिका पर दिए हैं। If he is not available at home or office, a notice should be served through the Assembly Secretary. The hearing will be held on December 15.
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि नोटिस हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के फंसाने के आरोप पर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को जारी किया था। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि विधायक के आवास में उपलब्ध न होने से नोटिस तामील नहीं हुआ। जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच अब 15 दिसंबर को सुनवाई करेगी। कहा जाता है कि 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने रज्जाक से पूछा था, जिस विधायक व खनन कारोबारी पर वे आरोप लगा रहे हैं, नामजद पक्षकार क्यों नहीं बना रहे। वहीं, कोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछा था, जब रज्जाक अगस्त 2021 से जेल में था, तो उसी दौरान उस पर अलग-अलग थानों में केस कैसे दर्ज किए। याचिका में विधायक संजय पाठक पर आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा उनके दबाव में हिस्ट्री सीटर पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं।
