रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व महानगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर की फेसबुक आईडी पर महिलाओं के लिए कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जेल गए कांग्रेस नेता तथा पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत दे दी गई है। बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत में ₹25000 की प्रतिभूति पर उन्हें रिहा करने के आदेश पारित किया। शाबान मंसूरी की जमानत याचिका पर उनकी ओर से अधिकवक्ता संपूर्ण तिवारी, मोहम्मद सदिक खान तथा शबाब खान द्वारा पैरवी की गई। Congress leader and former councillor Shaban Mansuri gets bail in the case of objectionable comments on BJP leader's Facebook ID
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा प्रदेश में महिलाओं द्वारा सर्वाधिक शराब पीने संबंधी बयान दिया गया था। इसी कड़ी में विगत दिवस पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते हुए कांग्रेस के पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी द्वारा महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले की शिकायत पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद मंसूरी के खिलाफ घमापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को शाबान मंसूरी को कोर्ट में पेश किया। इसी दौरान कोर्ट में कुछ महिला अधिवक्ताओं ने मंसूरी को घेर लिया और महिलाओं पर शराब पीने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए मंसूरी के साथ हाथा-पाई व झूमा झपटी भी की। पुलिस द्वारा पेश किए जाने के बाद अदालत ने शाबान मंसूरी को जेल भेज दिया था।