जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव, काउंसिल ने लिया बड़ी राहत का निर्णय, नई दरें 22 सितंबर से होगी लागू - khabarupdateindia

खबरे

जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव, काउंसिल ने लिया बड़ी राहत का निर्णय, नई दरें 22 सितंबर से होगी लागू


रफीक खान
भारत के टैक्स सिस्टम में बुधवार को एक बड़े बदलाव का फैसला किया गया। निश्चित तौर पर इस बड़े बदलाव से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की मैराथन बैठक में दो स्तरीय टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई। लिए गए निर्णय के मुताबिक अब 12 और 28% वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे, जबकि सिर्फ पांच और 18% वाले स्लैब रह जाएंगे। निर्णित दरों को 22 सितंबर से लागू कर दिए जाएगा। Big change in GST system, council took a big relief decision, new rates will be applicable from September 22

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में परिषद के तमाम सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में 33 सदस्यीय समिति आठ साल पुराने जीएसटी कर ढांचे में बड़े बदलावों पर चर्चा की। इससे पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जीएसटी में संशोधन की बात कही थी। इसके बाद सरकार ने जीएसटी की दो मुख्य दरें तय करने का प्रस्ताव रखा था। इसमें पहला पांच फीसदी और दूसरा 18 फीसदी। वहीं इसके अलावा, लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाने का प्रस्ताव था। ऐसा कहा जा रहा है कि अब देश में जीएसटी की दरें सरल होंगी। फिलहाल अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कई तरह की टैक्स दरें लागू हैं, लेकिन अब इसे दो स्लैब में समेटा गया है। चली। शराब, तंबाकू और लग्जरी कार जैसी 'डिमेरिट गुड्स' पर टैक्स दरों को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वर्तमान में इन पर 40% जीएसटी लगता है। जीएसटी की यह 56वीं बैठक करीब 10:30 घंटे तक चली