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मजिस्ट्रेट पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप, रेप पीड़ित महिला ने की शिकायत, त्रिपुरा में तीन सदस्ययीय दल ने की शुरू की जांच

Rafique Khan
त्रिपुरा में एक मजिस्ट्रेट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है। दरअसल एक रेप पीड़ित महिला के मामले की सुनवाई के दौरान यह स्थिति निर्मित होना बताया गया है। महिला ने अनेक जगह शिकायत दी है और शिकायतों के आधार पर इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्य दल का गठन कर जांच शुरू करवा दी गई है। न्यायिक सेवा में इस तरह के आरोप को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। मामले की जांच धलाई डिस्ट्रिक्ट जज गौतम सरकार और चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट सत्यजीत दास का पैनल कर रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में कहा जाता है कि त्रिपुरा के कमालपुर में फर्स्ट क्लास ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने एक रेप पीड़ित का सेक्शुअल हैरेसमेंट किया। ये मामला 16 फरवरी का है। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह अपने पति के साथ रेप के खिलाफ बयान दर्ज कराने मजिस्ट्रेट के चेंबर में गई थी। महिला कुछ बोलती, उसके पहले ही जज ने उसके शरीर को गलत ढंग से छूना शुरू कर दिया। इसके बाद वह तुरंत बाहर आयी और घटना के बारे में बताया।कमालपुर थाना पुलिस ने आरोपी जज विश्वतोष धर के खिलाफ लिखित शिकायत मिलने की बात की है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। महिला ने अपने साथ हुई घटना के बारे में पति के अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर मौजूद वकीलों को भी जानकारी दी। मजिस्ट्रेट के चेंबर में पीड़ित के साथ एक महिला कांस्टेबल भी गई थी लेकिन आरोपी जज ने महिला के साथ नहीं रहने दिया। इसके बाद उसके पति ने भी घटना को लेकर कमालपुर बार एसोसिएशन में एक अलग शिकायत दर्ज कराई।
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