स्कूली छात्रों में चाकू बाजी के बाद उदयपुर में हिंसा, कई वाहनों को फूका गया, बाजार बंद, इंटरनेट पर पाबंदी Violence in Udaipur after knife fight among school students, many vehicles burnt, markets closed, internet banned - khabarupdateindia

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Friday, 16 August 2024

स्कूली छात्रों में चाकू बाजी के बाद उदयपुर में हिंसा, कई वाहनों को फूका गया, बाजार बंद, इंटरनेट पर पाबंदी Violence in Udaipur after knife fight among school students, many vehicles burnt, markets closed, internet banned


रफीक खान
राजस्थान के उदयपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। शुक्रवार को एक स्कूल के बाहर दो छात्रों के बीच हुई चाकू बाजी की घटना के बाद यहां तनाव पूर्ण स्थिति बन गई। चाकू बाजी में गंभीर रूप से घायल हुए छात्र के समर्थन में हिंदूवादी संगठन लामबंद होकर सड़क पर आ गए। इस दौरान उपद्र और आगजनी की कई घटनाएं हुई। कई वाहनों को फूक दिया गया। विरोध स्वरूप बाजार भी बंद कर दिए गए। उदयपुर प्रशासन ने क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश 163 जारी करते हुए इंटरनेट सेवाओ पर भी पाबंदी लगा दी है। चाकू बाजी में घायल दसवीं कक्षा का छात्र जिला अस्पताल की आईसीयू में उपचारार्थ भर्ती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि छात्रों में आपसी कहासुनी के बाद चाकूबाजी हो गई जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल छात्र की हालत स्थिर है। उदयपुर के कलेक्टर अरविंद पोसवाल का कहना है कि पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी। हमला कर फरार हुए नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। कलेक्टर पोसवाल ने कहा, "मैं अपील करना चाहता हूं कि लोग किसी अफवाह पर ध्यान न दें। ऐसे समय में माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है।" एकत्र हुए हिंदू संगठनों के नेताओं द्वारा चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटाघर इलाकों की दुकानों को बंद करवा दिया गया। भीड़ को काबू करने के लिए एमबी अस्पताल में पुलिस बल भी तैनात किया गया। 15 थानों की पुलिस शहर में उतारी गई है। धारा 163 के तहत उदयपुर में 5 या उससे अधिक कही जमा नहीं हो सकेंगे। हथियार लेकर नहीं घूम सकेंगे। सिख समाज के लोगों को कृपाण रखने की छूट होगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले नारे लगाने, भाषण देने और पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है।