हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना, आईएएस अफसर से कहा इस्तीफा दे दो - khabarupdateindia

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Sunday, 6 October 2024

हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना, आईएएस अफसर से कहा इस्तीफा दे दो


रफीक खान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश की अवमानना के बाद की गई तल्ख टिप्पणी से आईएएस अधिकारियों के खेमे में खलबली मची हुई है। सरकारी रवैए से नाराज हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर जिम्मेदार आईएएस अधिकारी से कहा कि अगर जिम्मेदार अफसर काम नहीं कर सकते, आदेश का पालन नहीं कर सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल यह मामला एक पुलिस अधिकारी से जुड़ा हुआ है। पुलिस निरीक्षक के प्रमोशन में की जा रही हीला हवाली को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पर प्रमोशन के आदेश दे दिए गए थे। इसके बाद भी पुलिस निरीक्षक को प्रमोशन देकर डीएसपी नहीं बनाया गया। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। Contempt of High Court order, IAS officer asked to resign

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय दुबे पहले गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। पुलिस अधिकारी विजय पुंज ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका लगाई। याचिकाकर्ता का प्रमोशन किया जाना था लेकिन इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं किया गया। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल ने गुस्सा जताते हुए कहा कि कोई प्रशासनिक अधिकारी 6 माह में भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकता तो वह पद से त्यागपत्र दे दें। याचिकाकर्ता के प्रमोशन का लिफाफा खोलकर उसे पदोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मार्च में हाईकोर्ट यह आदेश दिया लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। विजय पुंज इसी माह 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। यह बात सुनते ही जस्टिस द्वारकाधीश बंसल ने सरकारी वकील की ओर रुख किया। कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंच चुके कर्मचारी को पदोन्नति नहीं देने की वजह पूछी। उन्होंने अधिकारी को अवमानना कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि 14 अक्टूबर तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है ताकि कंप्लायंस रिपोर्ट मिल सके।