कलेक्‍टर ने बिल्‍डर से 11 लाख 10 हजार की राशि वसूल कर रेरा के खाते में जमा कराने के दिये आदेश - khabarupdateindia

खबरे

Taj Diagnostic Center
★ DIGITAL X-RAY ★ SONOGRAPHY (USG) ★ CBC TEST ★ BLOOD SUGAR TEST ★ THYROID PROFILE ★ LIVER FUNCTION TEST (LFT) ★ KIDNEY FUNCTION TEST (KFT) ★ LIPID PROFILE ★ URINE TEST ★ PREGNANCY TEST ★ ECG ★ ALL ROUTINE & SPECIAL PATHOLOGY TESTS ★ हमारे यहाँ सभी प्रकार के टेस्ट कम दामो पर किये जाते है ★ आज ही संपर्क करे 9827328951, 9340621093

Thursday, 7 March 2024

कलेक्‍टर ने बिल्‍डर से 11 लाख 10 हजार की राशि वसूल कर रेरा के खाते में जमा कराने के दिये आदेश


रफीक खान
कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्‍सेना ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के निर्देशों के परिपालन में तहसीलदार गोरखपुर को आदेश दिया कि बिल्‍डर एसके दीक्षित मेसर्स दीक्षित एण्‍ड ढिमोले एसोसियेट्स, 44 महावीर कंपाउंड किंग्‍सवे सदर से निम्‍नानुसार 11 लाख 10 हजार रूपये की राशि 15 दिन के भीतर वसूल कर रेरा के खाते में जमा करायें। जिससे आवेदक जीपी गुप्‍ता नेपियर टाउन निवासी को राशि मिल सके।

 उल्‍लेखनीय है कि बिल्‍डर एसके दीक्षित से 2014 में नर्मदा एवेन्‍यू गोरखपुर जबलपुर में एक 3 बीएचके का फ्लैट का क्रय अनुबंध किया गया था। जिसे 2015 में बनाकर देना था। किन्‍तु फ्लैट का निर्माण समय पर नहीं हुआ। जिस पर आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध रेरा में शिकायत दर्ज की। रेरा ने अनावेदक को 11 लाख 50 हजार रूपये की राशि जमा करने के आदेश दिये थे। अनावेदक श्री दीक्ष‍ित ने उक्‍त राशि रेरा के खाते में जमा कराई जो आवेदक श्री गुप्‍ता को मिल गई। लेकिन रेरा के आदेश अनुसार कुल 40 लाख रूपये पर ब्‍याज की गणना कर शेष भुगतान योग्‍य राशि समय पर जमा नहीं करने पर कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने भुगतान योग्‍य राशि 11 लाख 10 हजार रूपये रेरा के खाते में जमा कराने के आदेश तहसीलदार गोरखपुर को दिये।