khabarupdateindia

BJP विधायक भगवान दास सबनानी के निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब



रफीक खान
MP Highcourt एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल दक्षिण-पश्चिम सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने मामले में विधायक सबनानी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह चुनाव याचिका कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी तथा कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पीसी शर्मा की ओर से दायर की गई है।

याचिकाकर्ता शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा व राजमणि मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम की कार्यप्रणाली कटघरे में थी।याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री शर्मा 15 हजार 833 वोट के अंतर से पराजित हुए थे। आरोप है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न राज्य मशीनरी के अधिकारियों ने मतदान में प्रयुक्त ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ईवीएम मशीन किसी के अनधिकृत हस्तक्षेपयुक्त पहुंच में थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मतगणना के दौरान अधिकांश ईवीएम मशीनों में बैटरी 99 प्रतिशत चार्ज इंगित कर रही थी। महज कुछ ईवीएम मशीनों में ही बैटरी का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम था। इन 80 प्रतिशत से कम बैटरी वाली ईवीएम में याचिकाकर्ता को अनावेदक से अधिक मत प्राप्त हुए थे। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि सम्पूर्ण मतगणना सीसीटीवी में दर्ज हुई। फुटेज याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किए गए। इससे स्पष्ट है कि ईवीएम में छेड़छाड़ कर निर्वाचन को प्रभावित किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि निर्वाचित विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।

Previous Post Next Post
khabarupdateindia