आवारा घूमने वाले गोवंश व अन्य मवेशियों के पालकों की अब खैर नहीं, कलेक्टर ने दिए एक्शन के निर्देश The stray cattle and other cattle herders are no longer in good shape, Collector gave instructions for action - khabarupdateindia

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Friday, 30 August 2024

आवारा घूमने वाले गोवंश व अन्य मवेशियों के पालकों की अब खैर नहीं, कलेक्टर ने दिए एक्शन के निर्देश The stray cattle and other cattle herders are no longer in good shape, Collector gave instructions for action


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर पशु पलकों को सख्त चेतावनी दी है। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशु चाहे वह गौवंश हो या अन्य मवेशी उसकी पूरी जिम्मेदारी पालकों की होगी। अगर गौवंश या अन्य मवेशी सड़कों पर आवारा घूमते पाए जाते हैं तो उनके पालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। 

कलेक्टर श्री सक्सेना द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कहा गया है कि पशु पालन एवं डेयरी विकास विभाग के उप संचालक द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उन्हें बताया गया कि सड़कों पर मवेशियों की आवारा गर्दी बेलगाम है, जिससे जानलेवा दुर्घटनाएं घटित हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट भी आवारा घूमने वाले मवेशियों को लेकर अनेक बार चिंता जाता चुका है और प्रचलित जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित कर चुका है। इस सबके बावजूद सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा था। कलेक्टर सक्सेना द्वारा 30 अगस्त को जारी आदेश में उल्लेखित किया है कि धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्राप्त प्रतिवेदन के पश्चात यह आदेश जारी किया गया है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में नगर निगम तथा जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों व राजमार्गों पर एनएचएआई तथा एमपीआरडीसी की जिम्मेदार अधिकारी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। आवारा मवेशियों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था तथा हांका गैंग की भी व्यवस्था की जाएगी।