रिटायर हो चुके प्रिंसिपलों को क्यों नहीं दिया समयमान वेतनमान? 90 दिन में प्रकरण निराकरण के हाई कोर्ट से निर्देश - khabarupdateindia

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रिटायर हो चुके प्रिंसिपलों को क्यों नहीं दिया समयमान वेतनमान? 90 दिन में प्रकरण निराकरण के हाई कोर्ट से निर्देश


रफीक खान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए सरकार की जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह रिटायर हो चुके प्रिंसिपलों को समय मान वेतनमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी निभाएं। 90 दिन के भीतर उनके प्रकरण का निराकरण करें। आखिर रिटायर होने के बाद भी उन्हें तृतीय क्रमन्नति प्रदान क्यों नहीं की गई? Why were retired principals not given time scale pay scale? High Court directs to resolve the matter within 90 days

हाईकोर्ट में दायर याचिका सेवा निवृत प्राचार्य अशोक कुमार वानी, प्राचार्य ए डी कबीरपंथी, प्राचार्य सुग्रीव पटेल के द्वारा याचिका में हाईकोर्टके जस्टिस विवेक जैन ने याचिका कर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता गण सभी हाई स्कूल/हाई सेकेंडरी के प्राचार्य पद से वर्ष 2016, 2018, 2019 मैं सेवानिवृत्त हो चुके है । याचिकाकर्ता की 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात भी उन्हें तृतीय वेतनमान का लाभ नहीं मिला शासन के निर्देशानुसार उन्हें समय मान वेतन की पात्रता होते होते हुए भी इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ जबकि याचिका कर्ता उसके हकदार हैं। याचिका कर्ता के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन को आदेशित किया है के 90 दिनों के अंदर आवेदक के प्रकरण का निराकरण करते हुए उसे समस्त लाभ प्रदान करें ।