पथराव मामले में एक पक्ष को कोर्ट से मिला झटका, अब दूसरे पक्ष की अर्जी पर आज होगी सुनवाई, - khabarupdateindia

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पथराव मामले में एक पक्ष को कोर्ट से मिला झटका, अब दूसरे पक्ष की अर्जी पर आज होगी सुनवाई,


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अंतर्गत सिहोरा थाना क्षेत्र में पवित्र माह रमजान के दौरान विशेष नमाज तरावीह और दुर्गा मंदिर में आरती के बीच हुए सांप्रदायिक उन्माद तथा उपद्रव के मामले में एक पक्ष को कोर्ट ने झटका दिया है। लगाई गई जमानत अर्जियां को खारिज कर दिया। दूसरे पक्ष की सुनवाई गुरुवार को होने की संभावना है। One party received a setback from the court in the stone pelting case, now the petition of the other party will be heard today.

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने सिहोरा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपियों में सिहोरा निवासी साकिर मकरानी, ताहिर मकरानी, आबिद राईन, आशिक बावा, समीर खान, आसमानी भाईजान, फरदीन, शादाब, नौशाद, अब्दुल, इमरान शाह, जावेद राईन, ओवेद राईन, नाशीर अंसारी, अनवर राईन, राजा मकरानी, समीर मकरानी, छोटू अंसारी, अशरफ मकरानी, हप्पू मछली वाला, तनवीर राईन की जमानत अर्जियां निरस्त कर दीं। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय दुबे ने जमानत अर्जियों का विरोध किया। जमानत मिलने पर अभियुक्तगण के द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने व साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की प्रबल संभावना है।इस स्तर पर अभियुक्तगणों को जमानत का लाभ दिए जाने पर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने व सार्वजनिक शांति भंग होने का गंभीर खतरा पैदा होगा।