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Wednesday, 1 April 2026

मां के नाम पर भूमि विकास बैंक से कराई थी एफडी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने माना धोखाधड़ी के मामले में दोषी


रफीक खान
मध्य प्रदेश के दतिया जिले के से कांग्रेस के कद्दावर नेता तथा विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया है। विधायक राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। राजेंद्र भारती दतिया से तीसरी बार विधायक है। वर्ष 2023 में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेता नरोत्तम मिश्रा को हराकर काफी सुर्खियां और लोकप्रियता हासिल की थी। राजेंद्र भारती की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी जमानत कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। The MP-MLA court held him guilty of fraud after he had made an FD in his mother's name from the Land Development Bank.

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि विधायक राजेंद्र भारती ने अपनी मां के नाम बैंक में 10.50 लाख रुपए की एफडी तीन साल के लिए कराई थी, जिस पर 13.50% ब्याज मिल रहा था। आरोप है कि बाद में एफडी की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी गई।इसी मामले में बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना और केस दर्ज करने के आदेश दिए। अब विधायक राजेंद्र भारती को इस मामले में राहत दिलाने की कोशिश युद्ध स्तर पर चल रही है।