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खबरदार! जो बिना इजाजत किसी बच्चे को बनाया "सांता क्लाज", सरकार ने जारी किया अजीबोगरीब आदेश




Rafique Khan


मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया एक आदेश महकमें के अलावा अन्य जगह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आदेश के मुताबिक बिना इजाजत किसी भी स्कूली बच्चों को "सांता क्लाज" नहीं बनाया जा सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सांता क्लाज की वेशभूषा धारण करने के लिए अब पेरेंट्स की अनुमति आवश्यक होगी। दरअसल क्रिसमस पर्व करीब हैI 25 दिसंबर के पहले से लेकर 31 दिसंबर तक सांता क्लाज की वेशभूषा बच्चों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र होती रही है।


जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि विवादित आदेश में स्कूलों को सीधी चेतावनी दी गई है। साफ कहा गया है कि अगर स्कूल में क्रिसमस का आयोजन किया जाए और उसमें बच्चों को शामिल करना हो तो पैरेंट की लिखित अनुमति जरूरी होगी। प्रदेश में इससे पहले किसी भी त्योहार को लेकर स्कूलों के पास कभी कोई एडवायजरी जारी नहीं की गई है। इतना ही नहीं, आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधी कार्रवाई स्कूल संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ होगी। आदेश में कहा गया है कि स्कूल इस सर्कुलर के बारे में अभिभावकों को सूचित कर दें। स्कूलों से कहा गया है कि यदि इस संबंध में शिकायतें मिलती है तो आपके संगठन के खिलाफ एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।बताया जाता है कि पहले ऐसी कई शिकायते आई थी, जिनमें अभिभावक कह चुके हैं उनकी सहमति के बगैर उनके बच्चों को स्कूलों में ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जा रहा है, और सर्कुलर का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं को रोकना है।
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