Ex CM शिवराज, वीडी शर्मा, और भूपेंद्र सिंह पर मानहानि का मुकदमा, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पेश किया है मामला - khabarupdateindia

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Sunday, 21 January 2024

Ex CM शिवराज, वीडी शर्मा, और भूपेंद्र सिंह पर मानहानि का मुकदमा, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पेश किया है मामला




Rafique Khan

मध्य प्रदेश की सियासत में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से संबंधित एक मामले में एमएलए कोर्ट ने राज्यसभा सांसद तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा पेश किए गए मामले को स्वीकार कर लिया है। प्रकरण के तहत एमएलए कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तथा पूर्व मंत्री व सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र सिंह को नोटिस भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की व्यवस्था दे दी है। दरअसल, राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने इन तीनों के विरुद्ध 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा पेश किया है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने बयान दर्ज होने के बाद मानहानि की धारा-500 के तहत आराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग स्वीकार कर ली। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तन्खा के विरुद्ध की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेकर यह प्रकरण दायर किया गया था। पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न होने पर चुनाव प्रक्रिया निरस्त हुई थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की व्यवस्था दे दी थी। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व तन्खा सहित अन्य के विरुद्ध विवादित बयान जारी कर दिए थे।