जबलपुर के इंदौर सेव भंडार में मजिस्ट्रेट के निर्देश पर छापा, अंदर पहुंचते ही बजबजाती गंदगी देख हैरान हुई टीम - khabarupdateindia

खबरे

Taj Diagnostic Center
★ DIGITAL X-RAY ★ SONOGRAPHY (USG) ★ CBC TEST ★ BLOOD SUGAR TEST ★ THYROID PROFILE ★ LIVER FUNCTION TEST (LFT) ★ KIDNEY FUNCTION TEST (KFT) ★ LIPID PROFILE ★ URINE TEST ★ PREGNANCY TEST ★ ECG ★ ALL ROUTINE & SPECIAL PATHOLOGY TESTS ★ हमारे यहाँ सभी प्रकार के टेस्ट कम दामो पर किये जाते है ★ आज ही संपर्क करे 9827328951, 9340621093

Saturday, 24 January 2026

जबलपुर के इंदौर सेव भंडार में मजिस्ट्रेट के निर्देश पर छापा, अंदर पहुंचते ही बजबजाती गंदगी देख हैरान हुई टीम


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर स्थित इंदौर सेव भंडार में मजिस्ट्रेट के निर्देश पर शनिवार को छापा मार कार्रवाई की गई। यहां जब छापा मारने के लिए टीम पहुंची तो किचन और परिसर में सड़ांध मारती गंदगी मिली। चारों तरफ से बदबू आ रही थी और मिठाई तथा अन्य सामग्री बनाने वाले बर्तनों व उपकरणों में भी बेहद गंदगी थी। टीम ने आपत्ति जताते हुए जब दुकान संचालकों से बातचीत की तो उन्हें बड़े ही बेतुके जवाब मिले। छापे में मिली गड़बड़ियों की जानकारी मजिस्ट्रेट सहित अन्य जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर इंदौर सेव भंडार का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। The raid was carried out on the magistrate's instructions, and upon entering, the team found filth. The team took strong objections and took action.

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के नेतृत्व में जबलपुर के विशेष नगर निगम मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान परिसर में कई गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आईं हैं। फर्श कई जगह टूटा हुआ था और बदबूदार पानी भरा था। सेव बनाने वाली जगह की दीवारें पूरी तरह काली पाई गईं, साथ ही एक्सपायर्ड खाद्य सहयोज्य (फूड एडिटिव्स) का भी इस्तेमाल हो रहा था। निरीक्षण रिपोर्ट और मौके पर बनाए गए वीडियो के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और संग्रहण जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना गया। लाइसेंस निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लेखनीय है कि इंदौर शिव भंडार की मुख्य ब्रांच लॉर्डगंज में है, जबकि शहर में अनेक स्थानों पर अन्य प्रतिष्ठान है। विभाग यहां कार्रवाई करेगा या नहीं यह देखने वाली बात है।