साढ़े चार घंटे तक हुए बयान दर्ज, माफी भी मांगी, वीडियो का परीक्षण कर होगी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित - khabarupdateindia

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साढ़े चार घंटे तक हुए बयान दर्ज, माफी भी मांगी, वीडियो का परीक्षण कर होगी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित


रफीक खान
मध्य प्रदेश में नगर पालिका निगम इंदौर की दो महिला पार्षदों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पार्षदों के साढे चार घंटे तक बयान लिए गए। वीडियो ग्राफी का परीक्षण करने के उपरांत आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामला वंदे मातरम गायन से इनकार करने और उसके बाद अनर्गल टिप्पणी से जुड़ा हुआ है।Statements were recorded for four and a half hours, an apology was also tendered, further action will be taken after examining the video.

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि इंदौर नगर निगम की पार्षद रुबीना खान और फौजिया अलीम वंदे मातरम के अपमान के बाद विवाद के घेरे में आई थीं। सभापति और भाजपा के कई पार्षद विरोध स्वरूप थाने में बयान दर्ज करवा चुके हैं। बयान देने के पहले रुबीना ने यू टर्न लेते हुए पत्र लिखने की बात पर मीडिया से कहा- सभी पार्षद मेरे भाई हैं, मुझे उस दौरान दो शब्द नहीं बोलने थे। इससे पहले एमजी रोड पुलिस ने सोमवार को कांग्रेस पार्षद फौजिया अलीम तो मंगलवार को कांग्रेस पार्षद रुबीना खान के बयान लिए। पार्षद ने कहा कि मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो समझ आया कि मैंने गुस्से में गलत बोल दिया, मैं तो दोनों दिन वंदे मातरम् के लिए खड़ी थी।