रफीक खान
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हंगामा फेस्ट के नाम से हुए रंगारंग कार्यक्रम में कुछ देर पहले जबलपुर शहर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने माइक संभाल कर गाना गाया था, उस कार्यक्रम के आयोजकों और साउंड सिस्टम ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एडिशनल एसपी के गाने के दौरान लोगों ने खूब आनंद उठाया, वे तो चले गए लेकिन कार्यक्रम में एडिशनल एसपी साहब के पहुंचने के बाद आयोजक सारे कायदे कानून भूल गए। देर रात तक शोर शरावा और हुल्लड़ चलती रही। The patrolling team of Civil Lines police station arrived, the electrical sound and digital system was seized by the police.
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि थाना सिविल लाईन मे दिनांक 12.04.26 की रात पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि बर्न कम्पनी मैदान में हंगामा फेस्ट कार्यक्रम में तेज साउंड से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जा रहा है तथा कार्यक्रम की अनुमति समय समाप्त होने के बाद भी आयोजन किया जा रहा था, सूचना पर पहुंचकर देखा तो बर्न कम्पनी मैदान में हंगामा फेस्ट कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि हंगामा फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन सनी उर्फ कुलविन्दर सिंह दुग्गल के द्वारा किया जा रहा है। साउण्ड आपरेटर डीजे साउण्ड मे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते हुये दिनांक 13/04/2024 के 00/10 बजे तेज आवाज में साउंड बजा रहा था। उक्त साउंड के ऑपरेटर को बुलाकर नाम पता पूछने पर अपना नाम सोनू उर्फ विपिन कुमार रोहितास पिता विजय कुमार रोहितास उम्र 40 साल निवासी चेरीताल गोपाल बाग मार्केट के सामने, थाना लार्डगंज बताया तथा आयोजक द्वारा अपना पुरा नाम पता सनी उर्फ नवनीत दुग्गल दुग्गल उम्र 60 साल निवासी सनातन धर्म मंदिर के पीछे थाना गोरखपुर का होने बताया। वैधानिक दस्तावेज में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग रांझी के आदेश दिनांक 01/04/26 के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन शाम 3 से 5 बजे तक तथा कोलाहल के नियमो के अनुसार साउण्ड का संचालन रात्रि 10 बजे तक करना लेख पाया गया। साउंड ऑपरेटर से 1. 02 बडे साउंड बाक्स, 2. 02 छोटे साउंड बाक्स 3. एक मिक्सर मशीन 4. एक एम्प्लीफायर 5. वायर बोर्ड 6. 03 मानीटर बाक्स को जप्त कर सोनू उर्फ विपिन कुमार रोहितास के विरूद्ध धारा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधि. 1985 के धारा 07/15 तथा हंगामा फेस्ट कार्यक्रम के आयोजक सनी उर्फ नवनीत उम्र 60 साल निवासी 1887 सनातन धर्म मंदिर के पीछे थाना गोरखपुर के विरुध्द धारा 223 (ए) बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई।
