महाराजपुर में खाली प्लॉट की रजिस्ट्री के बाद मुकरा, अधारताल थाने में FIR दर्ज, अग्रिम जमानत की कोशिश ख़ारिज - khabarupdateindia

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महाराजपुर में खाली प्लॉट की रजिस्ट्री के बाद मुकरा, अधारताल थाने में FIR दर्ज, अग्रिम जमानत की कोशिश ख़ारिज


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला वकील को खाली प्लॉट दिखाकर रजिस्ट्री करने और फिर उसे डेवलप कर कब्जा देने के नाम पर ₹500000 हड़पने तथा अपने वादे से मुकर जाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं आरोपी बाप-बेटे कॉलोनाइजर ने शहर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाश रज्जाक पहलवान के नाम पर हत्या कर देने जैसी धमकी भी दी है। आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान महिला वकील द्वारा आधारताल थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। FIR के बाद से बाप-बेटा फरार है। अग्रिम जमानत की कोशिश की जा रही है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। महिला वकील का कहना है कि वह अकेली नहीं है बल्कि अनगिनत मामलों में फ्रॉड पिता-पुत्र लोगों से करोड़ों रुपए हड़प चुके हैं। सभी प्लांट पाने के लिए भटक रहे हैं। After the registration of a vacant plot in Maharajpur, an FIR was lodged at the Adhartal police station, and the attempt for anticipatory bail was rejected.

जानकारी के मुताबिक फरियादी महिला वकील आरजू अली ने 13.12.2025 को थाना आधारताल में लिखित आवेदन पेश किया कि वह वकालत का कार्य करती है व मकान नं.225 मोतीराम कंपाउंड, गोरखपुर, जबलपुर में निवास करती है। उसके द्वारा दि.06.10.2024 को कज्जू उर्फ कदीर खान तथा पुत्र जैद खान से उसके स्वामित्व का प्लाट मौजा महाराजपुर, खसरा नं.15/9/1 का भाग विक्रय रकबा 1000 वर्गफुट खाली भूमि को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्री करवाई थी। आरोपियों द्वारा बताया गया था कि उक्त जमीन रेरा एप्रूव्ड है एवं कुछ समय बाद वह उक्त भूमि को विकसित कर आपको हेंड ओवर करेंगे, किन्तु 08 माह बीत गया, इनके द्वारा उसे प्लॉट का कब्ज़ा नहीं दिया गया। फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उसे धोखे में रखकर उक्त प्लाट बेचा है। रु.5,00,000/- प्राइम हेल्थ केयर के संचालक संजीव सिंह के सामने दिए गए थे, किंतु अब वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। महिला वकील उक्त प्लाट का कब्जा लेने आरोपियों के घर गई, तब कज्जू कदीर ने बोला कि तुम अपने प्लाट को भूल जाओ और उसके यहां प्लॉट के संबंध में कभी नहीं आना नहीं तो बुरे परिणाम होंगे। कज्जू बोला कि उसका रिश्तेदार शहर का हिस्ट्रीशीटर डॉन रज्जाक पहलवान व उसका लड़का सरताज है, उसने वह या उनके गुर्गो से तुम्हारी हत्या करवा देंगे। तुम्हारे वकील होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मामले में अधारताल पुलिस ने अपराध कं.385/2026 अंतर्गत धारा 296 (बी), 318(4), 316(2), 351 (2) एवं 3 (5) भा.न्या.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया है। जमानत अर्जी का विरोध एडवोकेट अनिल गुप्ता तथा एडवोकेट महबूब अली द्वारा किया गया। अब मामला अधिवक्ता संगठनों के संज्ञान में भी आ गया है और जल्द ही आरोपी पिता-पुत्र की गिरफ्तारी तथा उन पर सख्त कार्रवाई की मांग करने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की जाएगी।