मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में चल रही जल क्रीड़ा गतिविधियों के रिव्यू और एसओपी भी मांगी, तीन माह का दिया समय - khabarupdateindia

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मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में चल रही जल क्रीड़ा गतिविधियों के रिव्यू और एसओपी भी मांगी, तीन माह का दिया समय


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी डैम में हुई क्रूज दुर्घटना और उस दौरान लापरवाही को लेकर खड़े अनगिनत सवालों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। राज्य सरकार द्वारा पांच बिंदुओं पर संपूर्ण रिपोर्ट तैयार करवाने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को इस कार्य के लिए तीन माह का समय दिया गया है। पांच में से दो बिंदुओं के तहत क्रूज दुर्घटना की पूरी पड़ताल होगी, जबकि तीन बिंदुओं में संपूर्ण प्रदेश में चल रही जल कीड़ा गतिविधियों के ऑडिट, रिव्यू से लेकर SOP तक तैयार की जाना है। The Madhya Pradesh government has also sought a review and SOP for ongoing water sports activities across the state, giving three months' time.

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग मध्प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को दे देंगे।

ये पांच बिंदु किए गए निर्धारित

1- दुर्घटना के कारणों की जांच करना एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण

2 - दुर्घटना के दौरान और दुर्घटना के बाद में किए गए बचाव उपायों की पर्याप्तता और राहत कार्यों की समीक्षा

3 - राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट तथा इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 एवं एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस, 2017 के अनुरूप जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था

4 - राज्य में क्रूज, नौकाओं एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन व रखरखाव हेतु एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना

5 - ऐसे सभी स्थानों पर जहां नागरिक जल परिवहन, नौका, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित हो रही हैं, त्वरित प्रतिक्रिया दल के गठन की व्यवस्था को भी शामिल किया गया हैं।