700 वाहनों के काफिले ने कई जगह खड़ी कर दी थी मुसीबत, सोशल मीडिया और समाचारों में बने थे सुर्खी - khabarupdateindia

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700 वाहनों के काफिले ने कई जगह खड़ी कर दी थी मुसीबत, सोशल मीडिया और समाचारों में बने थे सुर्खी



रफीक खान
मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौरभ सिंह को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए उनके सारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अपील और निर्देश के बावजूद पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के लिए जाने के दौरान 700 वाहनों का काफिला सड़कों पर उतार दिया। जगह-जगह जाम के हालात ने लोगों को परेशान कर डाला। सोशल मीडिया और मीडिया में यह नजारा खूब सुर्खी बना। सरकार और संगठन की छवि प्रभावित हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। The convoy of 700 vehicles caused trouble at many places and made headlines on social media and in the news.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यालय से उनके विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अजातशत्रु श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी हुए कारण बताओंl नोटिस में निम्नलिखित बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है।
1. मुझे यह कहने के निर्देश हुए हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स एवं डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में यह आया है कि, आप, जो कि मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त हुए है. द्वारा अपना कार्यभार संभालते समय एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 वाहन शामिल थे। यह कार्य संपमपूर्ण दिशानिर्देशों का प्रत्यक्ष और गंभीर उल्लंघन प्रतीत होता है।
2. ऐसी वाहन रैली का आयोजन न केवल राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि आपके द्वारा राष्ट्रीय महत्व के अपीलों और सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समझते हुए भी इन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया है।
3. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पह निर्णय लिया गया है कि जब तक आपका लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो जाता और इस मामले में सक्षम स्तर से अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक आप

पर निम्नलिखित प्रतिबंधित तत्काल प्रभाव से लगाए जाते हैं:-

मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के कार्यालय अथवा परिसर में प्रवेश करना।
निगम की किसी भी सुविधा वाहन, कर्मचारी, कार्यालय का उपयोग करना।
निगम से संबंधित बैठक में भाग लेना या अध्यक्षता करना।
निगम की किसी भी प्रशासनिक या वित्तीय निर्णय में भाग लेना या हस्ताक्षर करना।
निगम के किसी भी कर्मचारी को निर्देश जारी करना या किसी भी महत्वपूर्ण आदेश को अनुमोदित करना।