दस्तावेजों में जमीन की लोकेशन छुपा कर सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप, वसूली का आदेश पारित - khabarupdateindia

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Thursday, 2 July 2026

दस्तावेजों में जमीन की लोकेशन छुपा कर सरकारी खजाने को चूना लगाने का आरोप, वसूली का आदेश पारित


रफीक खान
मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रहने वाले चर्चित नेता, पूर्व मंत्री तथा वर्तमान विधायक संजय पाठक की मुश्किलें अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में लगातार बढ़ती जा रही है। कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा पारित एक आदेश के तहत सरकार के खाते में 2 करोड़ 20 लाख जमा करना होंगे। यह आदेश विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक की पारिवारिक कंपनी यश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और पांच भूमि स्वामियों से वसूली जाना है। यह आदेश जमीनों की रजिस्ट्री के दौरान उनकी वास्तविक स्थिति छिपाकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में पारित किया गया है। इसके तहत पेनल्टी और एक प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। Accusation of defrauding the state exchequer by concealing land location in documents; recovery order issued.

जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि मामले में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी नाजिम खान ने शिकायत में कहा था कि क्रेता कंपनी के हर्ष कपूर ने भू-स्वामियों के साथ मिलकर वर्ष 2018 और 2019 की रजिस्ट्री दस्तावेजों में जानबूझकर हेराफेरी की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हर्ष कपूर को नोटिस भेजे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने मामले में एकपक्षीय कार्रवाई की। संयुक्त उप पंजीयक ने गोपनीय निरीक्षण में शिकायतकर्ता के सभी आरोप सही पाए। न्यायालय ने झिंझरी स्थित खसरा नंबर 292 के पांच मामलों की सुनवाई की, जिनमें से चार में बड़ी गड़बड़ी मिली। सुनील कुमार सहजवानी और जसवंत कुमार मोहनानी की जमीनों को बेचते समय एनएच की स्थिति छुपाई गई। नानकराम भोजवानी के मामले में मुख्य मार्ग के साथ-साथ मौके पर मौजूद 3500 वर्ग फीट के शेड की जानकारी भी छिपाई गई थी। अनिल टहलरमानी की जमीन को भी अंदर दर्शाकर टैक्स चोरी की गई। वर्ष 2018 से पूरी बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से जुर्माना और एक प्रतिशत मासिक ब्याज का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार यदि राशि का भुगतान जुलाई 2026 में किया जाता है तो कुल देय राशि करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान है