रफीक खान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने कलेक्टर सहित अन्य सभी जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जनहित याचिका में बताया गया कि पुलिस विभाग के लिए निर्धारित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आरा मशीन का संचालन किया जा रहा है। सीमांकन रिपोर्ट में खुलासा अनेक बार शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन व अन्य जिम्मेदार अधिकारी अतिक्रमण को हटाने से परहेज कर रहे हैं, बल्कि यह कहा जाए कि अतिक्रमण को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा।Acting Chief Justice's bench issues notices to the Collector and all other responsible officials regarding the facts presented in the Public Interest Litigation (PIL).
समीपवर्ती आदिवासी जिला मंडला के नैनपुर निवासी राजीव वैष्णव की ओर से दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया एवं न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग, कलेक्टर मंडला, तहसीलदार नैनपुर तथा नगर पालिका परिषद नैनपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जवाब तलब किया है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि नैनपुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दिलीप दास नागपाल द्वारा आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित भूमि में कुछ हिस्सा शासकीय भूमि है, जो पुलिस कार्यालय के लिए निर्धारित है। सीमांकन रिपोर्ट में भी कथित अतिक्रमण सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में यह भी बताया गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा पूर्व में अतिक्रमण के संबंध में 8.70 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाने और जुर्माने की वसूली की कार्रवाई लंबित रही। साथ ही, नगर पालिका द्वारा आरा मिल की NOC निरस्त किए जाने तथा बाद में पुनः NOC जारी किए जाने को भी याचिका में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आरा मिल के संचालन से आबादी वाले क्षेत्र में शोर एवं वायु प्रदूषण होने तथा इससे पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य प्रभावित होने का भी आरोप लगाया है। याचिका में अतिक्रमण हटाने, जुर्माने की वसूली, NOC निरस्त करने तथा आरा मिल का संचालन रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत अवस्थी, आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी एवं आनंद शुक्ला, शुभम पाटकर ने पैरवी की।
