भोपाल जेल में बंद गैंगस्टर की हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर, परिजन और गुर्गों की भी निगरानी - khabarupdateindia

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Friday, 18 September 2026

भोपाल जेल में बंद गैंगस्टर की हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर, परिजन और गुर्गों की भी निगरानी


रफीक खान
मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अपराध की दुनिया के चर्चित नाम हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान की नियमित जमानत खारिज हो गई है। सेशन कोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किया गया है। गैंगस्टर रज्जाक, उसके परिजन और गुर्गों पर पुलिस की पैनी नजर है। हर गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। 2 दिन पूर्व ही रज्जाक के गुर्गे शरद चंद्र जाट की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। वह घटना के बाद से लगातार फरार है। पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है। Police keep a close watch on every move of the gangster lodged in Bhopal jail; family members and henchmen are also under surveillance.

थाना ओमती में अजय पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 374/24 धारा 420, 419, 467, 468, 471, 384, 386, 506, 406, 120बी, 34 भादवि इजाफा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध विभिन्न आरोपीगणों के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना में पाया गया कि आरोपी अब्दुल रज्जाक द्वारा अपने परिवार एवं गुर्गों के साथ मिलकर कपटपूर्वक षड़यंत्र कर जमीन बेचने के एवज में 95 लाख रूपये हड़प कर लेना एवं पेशी के दौरान न्यायालय परिसर मे प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देना पाया गया। मामले का आरोपी अब्दुल रज्जाक पिता स्व. हाजी अब्दुल वहीद उम्र. 65 वर्ष निवासी रिपटा बड़ी ओमती को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में केन्द्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध है। अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध जबलपुर मे पंजीबद्ध प्रकरणों की मॉनीटरिंग पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. आयुष जाखड़ (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन मे नगर पुलिस अधीक्षक ओमती सोनू कुर्मी एवं थाना प्रभारी ओमती राजपाल सिंह बघेल के नेतृत्व मे की जा रही है। आरोपी की अब्दुल रज्जाक नियमित जमानत 18.सितंबर.2026 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के न्यायालय से खारिज कर दी है।